जेल में बंद प्रेमप्रकाश की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

राँची

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने एक हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन से जुड़े मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद चर्चित व्यवसायी प्रेम प्रकाश की याचिका खारिज कर दी गई.

गुरुवार को हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश एसके द्विवेदी की कोर्ट में प्रेमप्रकाश की क्रिमिनल रिवीजन की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश की संलिप्तता प्रतीत होती है. हाई कोर्ट ने ईडी कोर्ट के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने को सही ठहराया. कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की याचिका खारिज कर दी.

ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. साथ ही उनके खिलाफ कोर्ट ने आरोप भी तय कर दिए थे. प्रेम प्रकाश ने खुद को निर्दोष बताते हुए ईडी कोर्ट के डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने एवं उन पर आरोप तय करने के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

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