अभिनेत्री और राजनेता जया प्रदा को एक साल पुराने एक मामले में चेन्नई की एक अदालत ने छह माह जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसी मामले में अभिनेत्री के बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू पर भी लागू होता है, मामले में इन्हें भी दोषी पाया गया था.
नहीं चुकाई कर्माचारियों की राज्य बीमा राशि
रिपोर्ट्स के अनुसार जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर की मालिक थीं. घाटे के कारण कुछ साल पहले सिनेमा हॉल को बंद करना पड़ा. थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने जया प्रदा के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की राशि नहीं दी है, जो उनकी सैलेरी से काटी गयी थी. इसके बाद, श्रम सरकारी बीमा निगम ने जया प्रदा, राम कुमार और राजा बाबू के खिलाफ केस किया था.
चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची थी कानूनी लड़ाई
जया प्रदा, उनके बिजनेस पार्टनर्स और कर्मचारियों के बीच चल रही यह कानूनी लड़ाई चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची थी. वहां मामले की सुनवाई हुई और जेल और जुर्माने का अंतिम फैसला सुनाया गया. जया प्रदा ने कथित तौर पर केस को स्वीकार कर लिया है और थिएटर कर्मचारियों के सभी बकाया राशि का भुगतान करने का वादा भी किया है.
जया प्रदा को छह माह काटनी होगी जेल
जया प्रदा ने अदालत से मामले को खारिज करने की अपील की, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गयी. इसका नतीजा यह हुआ कि अभिनेत्री को छह महीने की जेल की सजा दी गयी और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया. मामले की अधिक जानकारी को अभी रिवील नहीं किया गया है.