रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में बुधवार को असिस्टेंट इंजीनियर (Assistant Engineer) नियुक्ति में पीटी में आरक्षण के खिलाफ दायर एलपीए पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता भास्कर कुमार की याचिका खारिज कर दी.
कोर्ट ने कहा- जारी किए गए रिजल्ट में कोई त्रुटि नहीं
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कहा कि जेपीएससी (JPSC) की जारी किए गए रिजल्ट में कोई त्रुटि नहीं है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और जेपीएससी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. याचिकाकर्ता भास्कर कुमार की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत में बहस की.
याचिका खारिज होने पर एलपीए दाखिल की गयी थी
इससे पहले हाई कोर्ट (High Court) की एकल पीठ ने भास्कर कुमार की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में एलपीए दाखिल की गयी है. राज्य सरकार की ओर से हुई बहस में अदालत को बताया कि इस नियुक्ति में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया है और स्क्रीनिंग की लिस्ट विज्ञापन के अनुरूप जारी की गयी है. असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ भास्कर कुमार एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गयी थी.