Anos Ekka

एनोस एक्का को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने ईडी कोर्ट का फैसला बरकरार रखा

राँची

रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में दोषी पूर्व मंत्री एनोस एक्का (Former Minister Anos Ekka) और उनकी पत्नी मेनन एक्का की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए ईडी कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.

हाईकोर्ट ने खारिज की एनोस एक्का दंपति का याचिका

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने एनोस एक्का (Anos Ekka) की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. ईडी कोर्ट और सीबीआई कोर्ट की ओर से अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिये जाने के बाद पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उनकी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी है.

मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में एनोस एक्का सजायाफ्ता

20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में एनोस एक्का सजायाफ्ता हैं. एनोस एक्का (Anos Ekka) फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री रहे एनोस एक्का ने ढेर सारी संपत्ति अर्जित की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मंत्री की 150 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्ति को पूर्व में ही जब्त कर चुका है.

हत्या के मामले में मिली है उम्रकैद की सजा

पूर्व मंत्री एनोस एक्का (Anos Ekka) 2014 में पारा शिक्षक मनोज कुमार (Manoj Kumar) की हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court)ने सितंबर 2019 में उन्हें जमानत दी थी. बता दें कि तीन जुलाई 2018 को जज नीरज श्रीवास्तव की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी. शव मिलने के अगले ही दिन एनोस एक्का को अरेस्ट कर लिया गया था. इन्होंने 2005, 2009 और 2014 में कोलेबिरा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था. 2005 और 2008 के बीच एक्का मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

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