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Air India पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड

राष्ट्रीय

Air India : नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए (DGCA) ने यह कार्रवाई न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान (US Delhi Air India Flight) के दौरान एक यात्री के कथित तौर पर महिला सहयात्री पर गंदगी करने की घटना पर की है.

सेवा निदेशक पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना

डीजीसीए (DGCA) ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया (Airline Company Air India) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. विमानन नियामक के मुताबिक उस विमान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है. पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और डीजीसीए (DGCA)के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने पर की गई है. इसके साथ ही इस घटना के संदर्भ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने पर एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

डीजीसीए ने एयर इंडिया को भेजा था नोटिस

एयर इंडिया (Air India) की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में 26 नवंबर, 2022 को हुई घटना का संज्ञान लेते हुए डीजीसीए(DGCA)  ने एयरलाइन कंपनी को 4 जनवरी को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था. डीजीसीए ने नोटिस में कहा कि आपने अपना दायित्व ठीक तरह से नहीं निभाया है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए जवाब के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी. नोटिस का समय पूरा होने के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया पर यह कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए की है.

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