रांची

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई

रांची — झारखंड हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर पूर्व में लगी रोक को हटा लिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब संबंधित मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

बताया जाता है कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज मामले में उन्होंने अदालत से पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर पहले अंतरिम राहत दी गई थी। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी तथ्यों और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह अंतरिम रोक समाप्त करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद संबंधित जांच एजेंसियां और निचली अदालतें अब कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकेंगी। इस फैसले को झारखंड की राजनीति में अहम माना जा रहा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रमुख विपक्षी नेता हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव व्यापक है।

इस मामले पर अभी बाबूलाल मरांडी या उनकी ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थकों और राजनीतिक हलकों में इस निर्णय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं, कानूनी जानकारों का कहना है कि पीड़क कार्रवाई पर रोक हटने का अर्थ यह नहीं है कि दोष सिद्ध हो गया है, बल्कि मामले की निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी की निगाहें आगामी कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं।

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