रांची

दो माह में जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे सरकार

उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

रांची, 10 सितंबर। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय और अधिवक्ता विभोर मयंक ने अदालत को बताया कि दो माह के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना है। इस पर अदालत ने सरकार को 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

पिछली सुनवाई में भी अदालत ने सरकार से जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूरी करने की समय-सीमा बताने को कहा था।

यह मामला वन विभाग में अधिकारियों और कर्मियों की कमी से संबंधित स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।

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