Shraddha Case : महरौली कांड की एक बार फिर चर्चा तेज हो चली है. दरअसल मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि श्रद्धा वालकर किसी अन्य दोस्त से मिलने गयी थी, जो आफताब पूनावाला को पसंद नहीं आया और वह हिंसक हो गया. साकेत कोर्ट में श्रद्धा हत्याकांड में पूनावाला के खिलाफ 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया, जिसने उसकी न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी.
मामले पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण) मीनू चौधरी ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन श्रद्धा हत्याकांड अपने एक दोस्त से मिलने गयी थी, जो पूनावाला को रास नहीं आया. इसके बाद वह हिंसक हो गया और उसने इस घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने बताया कि मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 201 के तहत आरोप पत्र दाखिल करने का काम किया गया है. 150 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किये गये हैं.
यहां चर्चा कर दें कि आफताब पूनावाला पर पिछले साल मई में अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और शव के टुकड़े कर उन्हें कई दिनों तक शहर के विभिन्न हिस्सों में ठिकाने लगाने का आरोप है. इसके बाद से वह जेल में बंद है.
मीनू चौधरी (जॉइंट CP,दिल्ली) ने कहा कि छतरपुर में श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े मिले हैं. जांच में साइंटफिक मेथड का इस्तेमाल किया गया. डिजिटल सबूत के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, GPS लोकेशन को भी ट्रैक किया गया. 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गयी है.