पंडरा टर्मिनल मार्केट यार्ड का नहीं होगा चुनावी इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Ranchi : रांची के पंडरा स्थित टर्मिनल मार्केट यार्ड के चुनावी उपयोग पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अब इस बाजार यार्ड का किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में FJCCI ने अदालत को बताया कि पूर्व आदेशों के बावजूद राज्य सरकार पंडरा टर्मिनल मार्केट यार्ड का इस्तेमाल चुनावी गतिविधियों के लिए कर रही थी।
कोर्ट ने अपने कड़े रुख में टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय की उदारता को हल्के में लिया है और बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद बाजार यार्ड का उपयोग जारी रखा गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी स्थिति में टर्मिनल मार्केट यार्ड का चुनावी कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर शपथपत्र में बताया गया कि चुनाव कराने के लिए कुछ अन्य संस्थानों की पहचान कर ली गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रयास केवल बहाने हैं और इस मामले में सख्ती जरूरी है।
हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश के पालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि कई बार कनिष्ठ अधिकारी केवल वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हैं और कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते।
