Dhullu Mahato

विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद कोर्ट में किया सरेंडर

धनबाद

धनबाद : बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahato) ने वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा ले जाने के मामले में सोमवार को धनबाद न्यायालय में सरेंडर कर दिया. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में सरेंडर कर दिया. इसके बाद धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

ढुल्लू महतो को इससे पहले डेढ़ वर्ष कारावास की सजा दी गयी थी

उल्लेखनीय है कि धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने नौ अक्टूबर 2019 को विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahato) समेत कांड के नामजद पांच आरोपियों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़- डेढ वर्ष की साधारण कारावास एवं नौ हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया था.

ढुल्लू महतो व अन्य आरोपियों ने अपील दायर कर आदेश को चुनौती दी थी

वहीं अदालत ने मामले के नामजद आरोपी बसंत शर्मा को बाईज्जत बरी कर दिया था. आरोपियों ने चार नवंबर 19 को सेशन कोर्ट मे कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील 28 24 अगस्त 2022 को खारिज कर दिया था.

अपील ख़ारिज होने पर रिवीजन याचिका दायर की थी

इसके बाद विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahato) समेत अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी, परंतु रिवीजन करने से पहले विधायक ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया था. लिहाजा हाई कोर्ट ने उन्हें पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था.

एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने ढुल्लू के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी मांगने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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