शहरी निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को पेश होने का निर्देश
रांची, 18 जुलाई 2025 – झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में शुक्रवार को निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर रही है और इससे रूल ऑफ लॉ (कानून का शासन) खतरे में पड़ रहा है।
कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 को होगी।
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिका में कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराकर राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
कोर्ट ने टिप्पणी की –
“सरकार अदालत के आदेश को बाइपास कर रही है। यह सीधे तौर पर कानून के शासन का गला घोंटने जैसा है।“
