धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति की पीआईएल झारखंड हाई कोर्ट ने की खारिज
रांची, 18 जुलाई 2025 – झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। इससे सांसद ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है।
क्या थी याचिका की मांग?
याचिका सोमनाथ चटर्जी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने सांसद की संपत्ति की जांच सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और राज्य पुलिस की एसआईटी से कराने की मांग की थी। सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने पूर्व में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
