हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अवमानना याचिका खारिज, जेएसएससी की अपील लंबित होने का हवाला
हाईकोर्ट ने कहा- खंडपीठ में लंबित एलपीए से प्रभावित है मामला, फिलहाल अवमानना याचिका पोषणीय नहीं
रांची: हाईस्कूल ट्रेंड टीचर (विज्ञापन संख्या 21/2016) नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश के अनुपालन को लेकर दायर संदीप कुमार की अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने मामले का निस्तारण करते हुए कहा कि फिलहाल यह अवमानना याचिका पोषणीय (मेंटेनेबल) नहीं है, क्योंकि संबंधित विवाद पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की अपील अभी उच्च न्यायालय की खंडपीठ में लंबित है।
मीना कुमारी मामले के फैसले से जुड़ा है विवाद
अदालत ने कहा कि एकल पीठ ने पूर्व में निर्देश दिया था कि इस मामले में डब्ल्यूपीएस संख्या 582/2023 (मीना कुमारी बनाम राज्य) में पारित आदेश लागू होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि जेएसएससी द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर एलपीए (लेटर्स पेटेंट अपील) का फैसला आता है, तो उसका प्रभाव इस मामले पर भी पड़ेगा।
चयन नहीं होने पर दायर की थी याचिका
याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने रिट याचिका में दावा किया था कि परीक्षा में उनके अंक अधिक थे, इसके बावजूद उनका चयन नहीं किया गया। वहीं, जेएसएससी की ओर से अदालत में कहा गया कि राज्य स्तरीय मेरिट सूची (स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट) के आधार पर याचिकाकर्ता के अंक चयन के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उनका चयन नहीं किया गया।
मामले में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कि मूल विवाद पर अपील अभी विचाराधीन है, अवमानना याचिका का निष्पादन कर दिया।
