पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झटका: मनी लॉन्ड्रिंग की रकम में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज
निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार
रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश चार्जशीट में राशि में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई लंबी दलीलों और तथ्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
क्या था पूरा मामला?
- निचली अदालत से शुरुआत: इससे पहले निचली अदालत ने भी पूर्व सीएम मधु कोड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में संशोधन किए जाने पर सवाल खड़े किए थे।
- हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया: निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कोड़ा ने झारखंड हाईकोर्ट में राहत के लिए अपील दायर की थी।
- अंतिम फैसला: हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही मानते हुए मधु कोड़ा की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
