Ranchi में 23 फरवरी को अवकाश, निकाय चुनाव के दिन बंद रहेंगे कार्यालय

नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर प्रशासन ने 23 फरवरी 2026 (मतदान दिवस) को सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 886 और 887 के तहत लिया गया है।
किन क्षेत्रों में लागू होगा आदेश
इस अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम और Bundu नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान 23 फरवरी को बंद रहेंगे।
मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश
अक्सर ऐसा होता है कि कोई मतदाता अपने नगर निकाय क्षेत्र में रहता है, लेकिन कार्यस्थल किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में होता है। ऐसे कर्मचारियों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
इसके अलावा:
Casual Worker / Daily Wage Worker को भी मतदान के लिए अवकाश मिलेगा।
यह सुविधा Representation of the People Act की धारा 135B(1) और Jharkhand Municipal Act की धारा 590(3) के तहत प्रदान की जा रही है।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे मतदान दिवस से पहले अपने नियोक्ताओं से अवकाश की प्रक्रिया सुनिश्चित कर लें, ताकि मतदान में किसी प्रकार की बाधा न आए।
मतदान लोकतंत्र का महापर्व है—इसमें भागीदारी ही नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
