Pension Payment Case

विधायक समरीलाल मामले में गवाह पेश नहीं करने पर हाई कोर्ट नाराज

झारखण्ड

रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में 2019 विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन पर मंगलवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने गवाह पेश नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक समरी लाल (MLA Samrilal) को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में ऑफिशियल नहीं पहुंचे, तो कोर्ट उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करेगा.

समरी लाल की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जाना था

सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक समरी लाल (MLA Samrilal) की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन उनकी ओर से कोई गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ. याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. वहीं, समरी लाल की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा.

सुरेश बैठा ने याचिका दाखिल की है

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा और भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल (MLA Samrilal) चुनाव लड़े थे. मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया था, जिसके बाद सुरेश बैठा ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है. इसके पीछे उन्होंने आधार दिया है कि समरी लाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है.

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