रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के डबल बेंच में बुधवार को असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में आंशिक सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल एलपीए पर याचिकाकर्ताओं की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन और सौरव अरुण ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी को इस मामले में सरकार से निर्देश लेने को कहा. अब इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी.
सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी याचिका
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के सिंगल बेंच ने इससे पहले इस याचिका खारिज कर दी थी. एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (Institute of Town Planner)(इंडिया) में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी. इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब डबल बेंच में एलपीए दायर की गयी है.
झारखंड हाई कोर्ट में होल्डिंग टैक्स पर दायर याचिका पर हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में बुधवार को होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस संबंध में गौरव बगराइ ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने के आदेश को अदालत में चुनौती दी है.
पिछली सुनवाई में सरकार से जवाब मांगा गया था
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सर्कल रेट से होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) वसूले जाने के बिंदु पर सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गयी है. अब सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.