राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का अंतिम नोटिस, 29 जून तक का समय

भवन निर्माण विभाग की सख्ती, निर्धारित समय सीमा के बाद बेदखली की कार्रवाई की चेतावनी
पटना। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग की ओर से 22 जून को जारी नोटिस में उन्हें 29 जून तक सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के बाद नियमों के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
29 जून तक बंगला खाली करने का निर्देश
भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि निर्धारित तिथि तक आवास खाली नहीं किया गया तो बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) संशोधन अधिनियम-2024 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इसे अंतिम नोटिस बताते हुए समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
नए आवास का हो चुका है आवंटन
विभाग के अनुसार राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है। वहीं 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास का आवंटन बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री को किया गया है। आवास खाली नहीं होने के कारण मंत्री अब तक वहां प्रवेश नहीं कर सके हैं।
पहले भी भेजा गया था नोटिस
भवन निर्माण विभाग ने अपने नोटिस में उल्लेख किया है कि 15 दिसंबर 2025 को भी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद अब तक आवास खाली नहीं किया गया, जिसके बाद विभाग ने अंतिम नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।
लालू प्रसाद की सेहत का दिया था हवाला
इससे पहले राबड़ी देवी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय की मांग की थी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए कहा था कि चिकित्सकों ने उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
उन्होंने पत्र में बताया था कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में लालू प्रसाद के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाओं और अलग कमरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकार से अनुरोध किया था कि 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में भी इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शिफ्ट होने की बात
राबड़ी देवी ने अपने पत्र में कहा था कि नए आवास में आवश्यक निर्माण और मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद वह वहां स्थानांतरित हो जाएंगी। हालांकि अब भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज
अंतिम नोटिस जारी होने के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर 29 जून की समयसीमा पर टिकी हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री निर्धारित अवधि में आवास खाली करती हैं या विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई करता है।
