रांची

झारखंड हाईकोर्ट का सख्त फैसला : इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में नए एडमिशन पर रोक

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में अगले सत्र से छात्रों के नामांकन पर रोक लगा दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद संस्थान में फिलहाल नए एडमिशन नहीं हो सकेंगे। यह आदेश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जताई नाराजगी

यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने संस्थान की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जरूरी सुविधाओं की भारी कमी है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि संस्थान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक कई जरूरी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इनमें लाइब्रेरी की कमी, योग्य प्रिंसिपल का अभाव और अन्य कोर सुविधाएं शामिल हैं।

पहले भी मिला था सुधार का मौका

मिली जानकारी के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2025 में ईमेल के जरिए संस्थान को 6 महीने का समय दिया था, ताकि वह अपनी कमियों को दूर कर सके। लेकिन तय समय के बाद भी कोई ठोस सुधार नहीं किया गया।

418 छात्रों का भविष्य दांव पर

इस मामले में दाखिल याचिका में बताया गया कि संस्थान की लापरवाही के कारण करीब 418 छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।

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