जेपीएससी जेट-2024 परीक्षा को लेकर रांची में कड़ी सुरक्षा, पांच केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 (जेट) को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर के पांच परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) कुमार रजत ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 14 जून को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा।
200 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने पर रोक
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रमों में शामिल लोग तथा शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
ध्वनि विस्तारक यंत्र और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध
निषेधाज्ञा की अवधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक रहेगी। इसके अलावा अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला अथवा अन्य किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आदेश से छूट प्रदान की गई है।
धरना, प्रदर्शन और सभा पर भी रोक
प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन अथवा आमसभा आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम परीक्षार्थियों को शांत, सुरक्षित और व्यवधानमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कदाचार रोकने के लिए विशेष निगरानी
परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें और परीक्षा के सफल संचालन में सहयोग करें।
