
Ranchi : रांची में अब बिना इजाजत धरना, प्रदर्शन या रैली नहीं की जा सकेगी. प्रशासन ने 6 मई से 60 दिनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण इलाकों में निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू कर दी है.
यानी इन जगहों पर 4 जुलाई या अगले आदेश तक बिना अनुमति कोई भी जमा नहीं हो सकता और न ही कोई जुलूस या सभा कर सकता है. हालांकि, सरकारी कर्मचारी, न्यायालय से जुड़े काम और धार्मिक व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम इससे बाहर रखे गये हैं.
प्रशासन ने कहा कि हाल के दिनों में ऐसी खबरें मिली कि कई संगठन जुलूस और धरना के लिए तय जगह जाकिर हुसैन पार्क की बजाय राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और अन्य संवेदनशील जगहों पर जुट रहे हैं.
इससे सरकारी काम में रुकावट, ट्रैफिक की परेशानी और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ गया था. ऐसे में प्रशासन ने कुछ इलाकों में धारा 163 लागू कर दी है.
इन जगहों पर धारा 163 लागू
- मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर के दायरे में
- राजभवन के 100 मीटर के अंदर (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)
- झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में
- नई विधानसभा के 500 मीटर के अंदर
- प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के 100 मीटर के भीतर
- एचईसी, धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के 200 मीटर के दायरे में
इन इलाकों में आमसभा व अन्य चीजें करने की मनाही
- बिना प्रशासन की इजाजत धरना, प्रदर्शन, जुलूस व आमसभा नहीं कर सकते
- कोई भी हथियार जैसे बंदूक, लाठी, तीर-धनुष लेकर नहीं चल सकते
- बिना अनुमति लाउड स्पीकर या ध्वनि यंत्रों के इस्तेमाल की मनाही