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राजीव झंवर की अग्रिम जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत से खारिज

राँची

रांची : मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी उषा मार्टिन के एमडी राजीव झंवर की अग्रिम जमानत याचिका ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी. अदालत ने राजीव झंवर और ईडी की बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

राजीव झंवर ने याचिका दायर की थी

राजीव झंवर ने अग्रिम जमानत के लिए ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में याचिका दायर की थी. ईडी ने उषा मार्टिन के खिलाफ 190 करोड़ रुपये से जुड़े आयरन ओर के केस में चार्जशीट दायर कर दी है.

शुरुआत में सीबीआई ने केस दर्ज किया था

उषा मार्टिन ग्रुप और उसके अधिकारियों के खिलाफ आयरन ओर की खदान में गड़बड़ी करने को लेकर शुरुआत में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. इसे टेकओवर करते हुए दो अक्टूबर 2021 को ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की थी.

यह केस घाटकुरी माइंस में लीज से ज्यादा आयरन ओर के खनन से जुड़ा हुआ है. इसी मामले में उषा मार्टिन के जीएम प्रमोद कुमार फतेपुरिया सहित अन्य लोग आरोपित हैं.

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