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JSSC CGL परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक याचिका खारिज की, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

Ranchi : झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। यह याचिका उन अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने परीक्षा में कथित पेपर लीक का आरोप लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि…

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले की निगरानी कर रहा है और उसने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति जारी रहेगी, जबकि पेपर लीक की जांच साथ-साथ होगी। इसलिए इस याचिका पर अलग से सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।

हाईकोर्ट का फैसला सही ठहराया

कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया है और इस जांच के चलते नियुक्तियों को प्रभावित करने का फिलहाल कोई ठोस कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए हैं। सफल अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा।

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