झारखंड राज्य फिजियोथेरपिस्ट-ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग नियमावली के लिए मांगे 31 तक आवेदन

राँची

रांची : राज्य सरकार ने झारखंड राज्य फिजियोथेरपिस्ट-ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2023 के लिए 31 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव, आपत्तियां भी मांगी है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (झारखंड) ने इस संबंध में सूचना जारी की है.

कहा है कि राज्य सरकार के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों को फिजियोथेरेपी, ऑकुपेशनल थेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना सरकार की है. साथ ही तत्संबंधी कर्मियों की सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से फिजियोथेरपिस्ट-ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट के संवर्ग का गठन करते सेवा शर्त निर्धारित की जानी है. इसके लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

संवर्ग की संरचना के तहत संवर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय संवर्ग किए जाने का विचार है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचना के मुताबिक झारखंड फिजियोथेरपिस्ट-ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग नियमावली 2023 के लिए संरचना, योग्यता एवं अनुभव, भर्ती की प्रक्रिया, परीक्षा का स्वरूप, प्रोन्नति और ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर तैयारियां जारी हैं. इसके लिए कुछ बिंदुओं का निर्धारण लगभग किया जा चुका है. संवर्ग की संरचना के तहत संवर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय संवर्ग किए जाने का विचार है.

कैंडिडेट को झारखंड राज्य फिजियोथेरेपी परिषद से रजिस्टर्ड होना होगा

सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट, ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट को सातवें वेतनमान (लेवल-6 से 11 तक, अनुभव के आधार पर) का लाभ मिलेगा. उनकी योग्यता संबंधित कोर्स में ग्रेजुएशन, पीजी (विशेषज्ञ की स्थिति में) की होनी चाहिये. कैंडिडेट को झारखंड राज्य फिजियोथेरेपी परिषद से रजिस्टर्ड होना होगा. सीधी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति एवं राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा.

सामान्य वर्ग के और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को 40 फीसदी अंक न्यूनतम लाने होंगे

इस संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी. इसमें सामान्य वर्ग के और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को 40 फीसदी अंक न्यूनतम लाने होंगे. बाकी के लिए 30 से 36.5 फीसदी अंक तय किया जायेगा. संवर्ग के मूल कोटि से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति रिक्त पदों के विरुद्ध योग्यता सह वरीयता एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर नियमानुसार होगा. नियुक्ति प्राधिकार संवर्ग के सभी कोटि के सदस्यों का स्थानांतरण, पदस्थापन कर सकेंगे.

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