झारखंड हाई कोर्ट का आया आदेश- छह माह के अंदर वेंडर मार्केट बनाकर मोरहाबादी के दुकानदारों को बसाएं

राँची

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में शनिवार को मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों को हटाए जाने के मामले को लेकर रौशन कुमार एवं अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उन्हें छह महीनों के अंदर वेंडर मार्केट बनाकर उसमें जगह देने का निर्देश दिया है.

पक्ष में फैसले से मोरहाबादी के दुकानदारों ने मनाया जश्न

अदालत के दिए गए फैसले के अपने पक्ष में होने पर मोरहाबादी के दुकानदारों ने इसे लेकर खुशी जतायी. दुकानदारों ने रंग गुलाल लगाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं पटाखे जलाकर एक दूसरे को बधाई दी. इस दौरान दुकानदारों ने अपने नेता कुमार रौशन का आभार व्यक्त किया.

विजय जुलूस निकाले जाने का एलान

साथ ही रविवार सात मई को दोपहर एक बजे तक मोरहाबादी में दुकानें बंद रखने एवं हाई कोर्ट के फैसले को लेकर विजय जुलूस निकाले जाने का एलान किया. विजय जुलूस मोरहाबादी मैदान से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली जाएगी.

सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं : रौशन

इस मौके पर कुमार रौशन ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. हम हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. रोज कमाने-खाने वालों के लिए यह एक चमत्कार की तरह है. गरीबों को इंसाफ मिला है.

गैंगस्टर कालू लामा की हत्या के बाद हटी थी दुकानें

पिछले वर्ष 27 जनवरी, 2022 को मोरहाबादी में गैंगस्टर कालू लामा की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद जिला प्रशासन ने यहां धारा 144 लगा कर सभी अस्थायी ठेला, खोमचा, गुमटी को हटाने का निर्देश जारी किया गया था. इसके बाद फुटपाथ दुकानदारों ने इस आदेश के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया. वे मान्या पैलेस के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गये. बाद में हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया.

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