रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को सहायक टाउन प्लानर (Assistant Town Planner) की नियुक्ति को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी.
स्वप्निल मयूरेश ने खंडपीठ में दाखिल की है अपील
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) केएकल पीठ के आदेश के खिलाफ स्वप्निल मयूरेश ने खंडपीठ में अपील दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि परीक्षा में 22 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर (Institute of Town Planner) में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है. विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी. नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन की शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है. ऐसे में इनकी परीक्षा रद्द किया जाए.
जेपीएससी ने 2021 में परिणाम जारी कर दिया था
जेपीएससी (JPSC) ने अप्रैल, 2020 में पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर (Assistant Town Planner) नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. मार्च, 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी (JPSC) ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी थी. इस मामले में एकल पीठ ने टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दी थी.