रांची : झारखंड हाई कोर्ट में बिस्कोमान कर्मी की सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने एवं कुछ अवधि के वेतनमान का भुगतान अब तक नहीं होने के मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई. जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट ने बिस्कोमान के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) को पुनः 12 जनवरी को वर्चुअली उपस्थित होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने एमडी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करें एवं अगली सुनवाई में जवाब दायर करें.
दरअसल, दुमका, बिस्कोमान में कार्यरत विजय बहादुर सिंह 31 अगस्त, 2007 को सेवानिवृत हुए थे. बिस्कोमान की ओर से उन्हें कुछ अवधि का वेतनमान एवं सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया जा रहा था. हाई कोर्ट द्वारा मामले में बिस्कोमान को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी बिस्कोमान की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं हो सका था, जिस पर हाई कोर्ट ने पटना के एसपी को बिस्कोमान के एमडी को कोर्ट के समक्ष हाजिर करने का निर्देश दिया था. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान एमडी बिस्कोमान कोर्ट के समक्ष वर्चुअल उपस्थित होकर कोर्ट में सशरीर उपस्थिति की बजाय वर्चुअल उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए आवेदन कोर्ट के समक्ष दाखिल किया.