रांची : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने शनिवार को कैश कांड मामले में कांग्रेस के तीनों विधायकों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को विधिसम्मत नहीं बताते हुए निरस्त कर दिया. साथ ही विधायकों की याचिका स्वीकृत कर दी. इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कांग्रेस विधायक ने मामला दर्ज करवाया था
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के विधायक कुमार जय मंगल ने सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विकसल नमन कोंगाड़ी पर मामला दर्ज करवाया था. इसके बाद कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में करायी गयी जीरो एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राजेश कच्छप ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी.