झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में अनूप सिंह की जीरो एफआईआर के खिलाफ याचिका स्वीकार

राँची

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में शुक्रवार को हेमंत सरकार गिराने के कथित मामले में कैश लेने के आरोपी कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. इस केस के सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 24 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाई कोर्ट ने राजेश कच्छप की याचिका स्वीकार कर ली है.

राजेश कच्छप ने जीरो एफआईआर के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में करायी गयी जीरो एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राजेश कच्छप ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी. विधायक राजेश कच्छप की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट में बहस की.

कोर्ट ने दाखिल याचिका पर सुनाया फैसला

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 30 जुलाई को 46 लाख कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस से निलंबित तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की ओर से रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह की ओर से किए गए जीरो एफआईआर को कोलकाता ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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