कुख्यात प्रिंस खान के सहयोगी बबलू खान को हाईकोर्ट से जमानत, रंगदारी और आर्म्स एक्ट मामले में मिली राहत
रांची, 27 जुलाई। झारखंड उच्च न्यायालय ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के सहयोगी बबलू खान को जमानत दे दी है। उसे रांची के सदर थाना में दर्ज कांड संख्या 512/2025 से जुड़े मामले में राहत मिली है। इस मामले में बबलू खान पर व्यापारियों से रंगदारी मांगने, धमकी देने और आर्म्स एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
बबलू खान को रांची पुलिस ने 22 अक्टूबर 2025 को रिंग रोड क्षेत्र से हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में था।
उसकी जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर बबलू खान को जमानत देने का आदेश दिया।
बबलू खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में पक्ष रखा।
