रांची : बिरसा ब्लड बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. माननीय न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने 2018 में औषधि निदेशक द्वारा दिये आदेश को निरस्त किया है. इस दौरान सरकार के द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये, उस पर कोर्ट ने घोर आपत्ति दर्ज की है. साथ ही कोर्ट ने औषधि निदेशक की कार्यशैली पर भी कड़ी टिप्पणी की है. यह जानकारी अभिषेक कृष्णा गुप्ता ने दी है.
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