रांची : पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से धोखाधड़ी को लेकर दर्ज मामले में सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. समन जारी होने पर भी न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत में अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और उसकी पत्नी सौम्या दास ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई. अदालत ने अगली उपस्थिति की तिथि 20 जुलाई निर्धारित की है. उस दिन स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में पक्ष रखने को कहा है.
अदालत ने पिछली सुनवाई में आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत रहने के कारण संज्ञान लिया था. दोनों आरोपितों पर धोखाधड़ी करके धोनी को 15 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है. धोनी की ओर से सीमांत लोहानी ने शिकायतवाद दर्ज कराया है.
दूसरी ओर, इस मामले में आरोपितों को पूर्व में न्यायायुक्त की अदालत से अग्रिम जमानत याचिका की सुविधा मिल चुकी है.