सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका, 15 जून तक खाली करना होगा दफ्तर

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राऊज एवेन्यू स्थित मुख्य पार्टी कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पार्टी का दफ्तर खाली करने से जिला अदालत के विस्तार में मदद मिलेगी.

कोर्ट ने कहा कि 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए 15 जून तक का समय दिया जा रहा है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को पार्टी दफ्तर की वैकल्पिक भूमि के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस में आवेदन देने के लिए कहा. साथ ही कोर्ट ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को निर्देश दिया को वो आम आदमी पार्टी के आवेदन पर चार हफ्ते में फैसला करे.

आम आदमी पार्टी के आवेदन पर चार हफ्ते में फैसला करे लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि जिस जमीन पर पार्टी कार्यालय बना है वह कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं है क्योंकि उन्हें यह जमीन 2015 में आवंटित की गई थी. पार्टी का कहना था कि अब 2023 में लैंड एंड डवलपमेंट ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई है. हालांकि, पार्टी का कहना था कि वह जगह खाली करने को तैयार है, लेकिन अदालत से अनुरोध है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मुताबिक एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाना चाहिए.

आप की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा गया था कि अगर वह फौरन इस जगह को खाली कर देती है तो उसके पार्टी दफ्तर के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है, जबकि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने की हकदार हैं. पार्टी का कहना था कि पांच दूसरे राष्ट्रीय दलों की तरह दिल्ली में उन्हें भी दफ्तर के लिए भूमि आवंटित की जाए.

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