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रिश्वत मामले में आरोपित राजस्वकर्मी की जमानत पर फैसला सुरक्षित, आदेश 20 को

रांची, 18 अगस्त । रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बुढ़मू अंचल के राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि की जमानत याचिका पर मंगलवार को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 20 अगस्त को अपना आदेश सुनाएगी।

एसीबी ने दोनों को 8 जुलाई को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। आरोप है कि साड़म मौजा की 3.20 एकड़ जमीन के म्यूटेशन के एवज में 4.50 लाख रुपये की मांग की गई थी। इसमें से 90 हजार रुपये बतौर अग्रिम लिए जाने का भी आरोप है।

एसीबी के अनुसार, बुढ़मू के तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) के कहने पर राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि ने कथित तौर पर रिश्वत की रकम की मांग और वसूली की थी। मामले में एसीबी की जांच जारी है।

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