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रिम्स जमीन अतिक्रमण मामला: बिल्डर शुभम साबू की जमानत याचिका खारिज

रांची, 30 जुलाई: रिम्स की अधिग्रहीत जमीन पर कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण से जुड़े मामले में आरोपी बिल्डर शुभम साबू को अदालत से राहत नहीं मिली है। एसीबी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

बताया गया कि 28 जून को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुभम साबू को गिरफ्तार किया था। वह लकी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं। जांच के अनुसार, लकी कंस्ट्रक्शन ने मोरहाबादी और कोकर मौजा स्थित विवादित जमीन पर एक आलीशान अपार्टमेंट का निर्माण कराया था, जिसमें लगभग 14 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।

यह कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शुरू हुई। एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि रिम्स की अधिग्रहीत भूमि को निजी संपत्ति के रूप में दिखाने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार की गई थी।

इस मामले में इससे पहले 7 अप्रैल को एसीबी ने चार अन्य आरोपियों—राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश झा और चेतन कुमार को भी गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी के अनुसार, यह पूरा मामला वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे कथित मिलीभगत के जरिए निजी भूमि के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया। मामले की जांच अभी जारी है।

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