मासूम से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Chaibasa : चाईबासा की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला किरीबुरू थाना क्षेत्र का है, जिसकी प्राथमिकी 9 अप्रैल 2024 को दर्ज की गई थी। केस में पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। करमपदा निवासी दिलीप गुडिया, पिता पियुस गुडिया, पर आरोप था कि उसने नाबालिग बच्ची को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना सामने आने के बाद किरीबुरू पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों समेत कई अहम सबूत जुटाए। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
