रांची : बरियातू की चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपित न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने पीएमएलए कोर्ट द्वारा चीन जाने की अनुमति नहीं दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया. झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा कि जिस अवधि के लिए चीन जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह पीएमएलए कोर्ट से किया गया था, वह अवधि बीत चुकी है. ऐसे में इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है.
इसपर विष्णु अग्रवाल ने इस याचिका को वापस ले लिया. हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि यदि वह किसी दूसरी तिथि में व्यापारिक कार्यों से विदेश जाना चाहता है तो वह पीएमएलए की विशेष अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने को लेकर नया आवेदन दाखिल कर सकता है. कोर्ट ने पीएमएलए की विशेष अदालत को इस आवेदन को जल्द निष्पादित करने का दिशा-निर्देश भी दिया.
विष्णु अग्रवाल ने व्यापार के सिलसिले में 12 अप्रैल को चीन जाने के लिए पीएमएलए की अदालत में जमा पासपोर्ट जारी करने का आवेदन दिया था. पीएमएलए की अदालत में उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. विष्णु अग्रवाल को हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत के तहत उनका पासपोर्ट पीएमएलए की कोर्ट में जमा है. विष्णु अग्रवाल जेल जाने के बाद वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं. विष्णु अग्रवाल जिस मामले में आरोपित हैं उस मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित किए जाने हैं. विदेश जाने के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.