नये कानून के तहत रांची के कोतवाली थाने में चोरी का दर्ज हुआ पहला केस

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रांची : देशभर में तीन नये कानून (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) लागू हो गये. नये कानून के तहत रांची के कोतवाली थाना में सोमवार को चोरी का पहला मामला दर्ज किया गया है. पहला मामला आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मामला दर्ज हुआ है. कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित एक दवा दुकान में चोरी की घटना के बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है. नये क्रिमिनल लॉ के लागू होने से पहले चोरी की घटना पर आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज होता था. लेकिन अब बीएनएस की धारा 303(2), 305(a) के तहत मामला दर्ज होगा.

कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार के श्रद्धानंद रोड स्थित रश्मि इंटरप्राइजेज नाम के दवा दुकान में रविवार की रात चोरी की घटना हुई थी. संचालक रश्मि कुमारी चौधरी सोमवार की सुबह जब दुकान पहुंची तो देखा कि शटर का ताला टूटा है. इसके बाद दुकान के अंदर जाकर गल्ला देखा तो पाया कि उसमें रखा करीब सवा लाख रुपये गायब हैं. साथ ही चांदी के आठ सिक्के भी नहीं थे. उन्होंने तत्काल कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत की. उनकी शिकायत पर पुलिस ने नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2), 305(a) के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. मामले की जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर लुसी रानी को दिया गया है. इंस्पेक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि चोरी का मामला नये कानून के तहत दर्ज किया गया है.

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