रांची

बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

रांची, 22 सितंबर। रांची के चर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड के तीन दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने यह सजा सुनाई है।

अदालत ने हत्याकांड के मुख्य आरोपित डब्लू कुजूर, उसका पुत्र राहुल कुजूर और काविस अदनान को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही तीनों पर 10- 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अदालत ने 19 सितंबर को उक्त तीनों को दोषी करार दिया था, जबकि आरोपित सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह मुनव्वर आफाक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। मामले में 10 जनवरी 2023 को आरोप तय हुआ था। 18 जून 2024 को अभियोजन पक्ष ने गवाही पूरी की थी। कुल 30 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था।

दरअसल, 30 मई 2022 को पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड के पास बिल्डर कमल भूषण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सुखदेव नगर थाना में (कांड संख्या 238/2022) दर्ज कराया गया था।

घटना के बाद मृतक केे बेटे पवन आर्या की ओर से पुलिस को दिए गए बयान में बताया गया था कि उसके पिता का वैसे तो कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। लेकिन एक वर्ष पहले उनके पार्टनर डब्लू कुजूर का बेटा राहुल ने बहन यामिनी से शादी कर ली थी। इससे पिताजी नाराज थे। राहुल, डब्ल्यू कुजूर और छोटू कुजूर मेरे पिता को जान से मारने की धमकी देते थे। राहुल के इशारे पर ही हत्या हुई है।

उल्लेखनीय है कि घटना के लगभग एक वर्ष पहले कमल भूषण की बेटी यामिनी ने देवी मंडप रोड निवासी राहुल कुजूर से प्रेम विवाह किया था। राहुल के पिता डब्लू कुजूर मधुकम निवासी कमल भूषण के साथ जमीन का कारोबार करते थे। इस वजह से राहुल का कमल भूषण के घर आना-जाना लगा रहता था। इसी दौरान राहुल और यामिनी के बीच प्रेम संबंध बन गया। कमल ने राहुल को बेटी से दूर रहने के लिए भी बोला था, पर वो नहीं माना। इसके बाद दोनों ने दिल्ली जाकर कोर्ट में शादी कर ली थी। तब से कमल भूषण बेटी और दामाद से नाराज चल रहे थे।

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