रांची : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला की जांच वाली याचिका के शिकायतकर्ता पंकज कुमार यादव और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा गवाही के लिए गुरुवार को कोर्ट में उपस्थिति हुए. शिकायतकर्ता पंकज यादव ने कोर्ट के समक्ष दिये अपने बयान में कहा है कि मैं सीबीआई की जांच और क्लोजर रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं. पंकज ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने विधानसभा कमिटी की रिपोर्ट और विजिलेंस जांच को नजरअंदाज किया है. इसमें प्रथम दृष्टया में भ्रष्टाचार और अनियमितता की बात कही गयी है. हम जल्द ही इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे.
वहीं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने भी क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया. उन्होंने कहा कि 424 करोड़ का घोटाला है. अदालत ने दोनों को 16 अप्रैल को सारे सबूत और कागजात के साथ उपस्थित होने को कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व सेंटर फॉर आरटीआई के अध्यक्ष पंकज कुमार यादव ने राष्ट्रीय खेल में हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और स्पोर्ट्स उपकरण की खरीद में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.
वहीं सूर्य सिंह बेसरा और सुशील कुमार ने भी अलग-अलग याचिका दायर करते हुए राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले की जांच की मांग की थी. इसपर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया. खेल घोटाले में ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष आरके आनंद, मधुकांत पाठक, एमएस हाशमी सहित अन्य को आरोपित बनाया गया था. सीबीआई जांच से पहले इस मामले की जांच एसीबी कर रही थी. कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जांच में देरी को लेकर एसीबी को भी फटकार लगायी थी.सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है.