लैंड स्कैम मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
Ranchi/New Delhi : लैंड स्कैम के आरोपी और रांची के पूर्व डीसी **छवि रंजन** की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई की। रांची की PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई है।
गौरतलब है कि 6 अगस्त को हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इसी केस के एक आरोपी **अमित अग्रवाल** को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
इस लैंड स्कैम मामले में ED ने आईएएस छवि रंजन के अलावा कारोबारी **विष्णु अग्रवाल**, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक **भानु प्रताप प्रसाद**, फर्जी रैयत **प्रदीप बागची**, जमीन कारोबारी **अफसर अली**, **इम्तियाज खान**, **तल्हा खान**, **फैयाज खान**, **मोहम्मद सद्दाम**, **अमित अग्रवाल** और **दिलीप घोष** को आरोपी बनाया है।
