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DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 जुलाई को

झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। यह याचिका भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अनजारिया की पीठ सुनवाई के लिए सुनेगी।

बाबूलाल मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपीएससी द्वारा भेजे गए पैनल में शामिल वरिष्ठ अधिकारी को बिना वैध आधार के हटाकर अनुराग गुप्ता को नियुक्त किया गया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है।

इस याचिका में झारखंड के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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