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सारण हिंसा मामला: 8 फरवरी रात 11 बजे तक इंटरनेट रहेगा बंद, बिहार सरकार का बड़ा फैसला

बिहार

सारण हिंसा मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए गृह विभाग ने जिला प्रशासन को जिले में 8 फरवरी तक सभी सोशल साइट्स को बंद करने का आदेश दिया है जिससे किसी भी तरह के मैसेज या अफवाह का प्रसार ना हो पाये. खबरों की मानें तो 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी की रात 11 बजे तक सभी सोशल साइट्स पर बैन लगा दिया गया है. इस दौरान फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत 13 सोशल साइट्स को बंद रखने का निर्देश गृह विभाग की ओर से दिया गया है.

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. आपको बता दें कि बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र स्थित मुबारकपुर गांव में पिटाई के बाद युवक मौत से पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हिंसाग्रस्त इलाकों में पहले ही धारा 144 लागू है.

धारा 144 लागू
दरअसल, रविवार को छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने तीन युवकों की बुरी तरह से पीट दिया था जिसमें से एक युवक अमितेश की मौत हो गयी थी. अन्य दोनों युवक पीएमसीएच में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. इस घटना के बाद नाराज लोगों ने इस मामले में आरोपी मुखिया पति सहित उसके आसपास के घरों में भी आग लगा दी. यही नहीं कई गाड़ियों को फूंक दिया. इसके बाद गांव के सभी पुरुष घर छोड़कर फरार हो चुके हैं. प्रशासन ने मौके की नजाकत को देखते हुए फिलहाल वहां धारा 144 लगा दिया है. मामले में अमितेश के पिता के बयान पर मांझी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

भड़काऊ कंटेन्ट डालना पड़ेगा महंगा
स्थानीय प्रशासन की मानें तो इस दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाने का काम किया जा रहा था. लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा फैलाने के प्रयास में लगे हैं. इस माध्यम में भड़काउ संदेश और आपत्तिजनक तस्वीरें एक दूसरे को सोशल साइट्स के माध्यम से लोग भेज रहे हैं. इलाके में शांति बनाये रखने के लिए इन सोशल साइटों को बंद करने का निर्णय लिया गया. इस दौरान पूरे इलाके में फोटोग्राफर भी रखा गया हैं, जो किसी भी तरह की गड़बड़ी में संलिप्त लोगों का वीडियो बनाने का काम करेंगे.

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