कोडरमा : तिलैया थाना कांड संख्या 484/ 2010 एसटी 45/2011 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने शुक्रवार को आरोपित पंकज कुमार उर्फ अजय मंडल (35) बेकोवार निवासी को डकैती की योजना बनाने एवं आर्म्स एक्ट का दोषी पाते हुए छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
तीन हजार जुर्माना लगाया
न्यायालय ने 399 भादवि के तहत दोषी पाते हुए छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीन हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, न्यायालय ने 402 भादवि के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीन हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने किया जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मंटू सिंह ने दलीलें पेश की.