टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
रांची, 11 जुलाई (हि.स.) – झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका देते हुए टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाया।
⚖️ क्या है पूरा मामला?
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। यह घोटाला राज्य के सरकारी टेंडर आवंटन में घोटाले और अवैध लेनदेन से जुड़ा हुआ है।
📅 26 जून को पूरी हुई थी बहस, अब आया फैसला
आलमगीर आलम की ओर से दायर जमानत याचिका पर 26 जून 2025 को ईडी और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जेल में ही रहने का आदेश दिया।
🏛️ पीएमएलए कोर्ट भी कर चुकी है जमानत याचिका खारिज
इससे पहले रांची स्थित पीएमएलए (प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने भी आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था।
🚨 जांच एजेंसी का दावा: करोड़ों की संपत्ति का मामला
ईडी की ओर से पेश तफ्तीश में यह सामने आया है कि आलमगीर आलम के सहयोगियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो अवैध रूप से अर्जित बताए गए हैं।
