रांची : झारखंड हाई कोर्ट में फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पूर्व उनका पुनर्वास करने को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार काे हुई. कोर्ट ने मौखिक रांची नगर निगम से कहा कि मेन रोड (महात्मा गांधी मार्ग), लालपुर, हीनू, बिरसा चौक आदि जगहों में फुटपाथ दुकानदार एवं सब्जी विक्रेताओं को अविलंब हटाएं और सोमवार यानी 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ दुकानदार एवं सब्जी विक्रेताओं को सड़कों से हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रांची नगर निगम अभियान चलाए ताकि सड़क पर जाम की समस्या ना हो और सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके. कोर्ट ने मौखिक कहा कि रांची शहर के मुख्य सड़कों पर फुटपाथ विक्रेता बैठे रहते हैं, जिससे प्रतिदिन जाम की समस्या से राजधानीवासी परेशान रहते हैं. इनके लिए अलग जगह सुनिश्चित की जाए.
कोर्ट ने रांची नगर निगम से कहा कि फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क की बजाय अन्य जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्था करें, जिससे सड़के आम लोगों के चलने के लिए खुली रहे. कोर्ट में नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा कि लालपुर चौक के पास सब्जी विक्रेताओं के लिए कौन-सी जगह निर्धारित की गई, उसकी भी जानकारी दें. कोर्ट ने यह भी कहा कि राजधानी में सड़कों पर लोग अपने वाहन लगा देते हैं और वेंडर भी अपने दुकान सजा देते हैं. ट्रैफिक पुलिस उन पर एक्शन नहीं लेती है. राज्य सरकार भी राजधानी में जाम की समस्या को गंभीरता से ले अन्यथा कोर्ट आला पुलिस अधिकारी को तलब कर सकती है.