राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत- व्यक्तिगत हाजिर होने से मिली छूट

राँची

रांची : राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने राहत दी है. उन्हें व्यक्तिगत हाजिर होने से छूट मिल गयी है. कोर्ट में मोदी सरनेम को लेकर मानहानि से जुड़े मामले में सुनवाई हुई. राहुल गांधी ने एमएलए-एमपी कोर्ट की ओर से उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गयी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त निर्धारित की है.

प्रदीप मोदी की ओर से शिकायतवाद दर्ज करायी गयी है

दरअसल, मोदी सरनेम वालों पर की गई टिप्पणी के मामले में प्रदीप मोदी की ओर से रांची सिविल कोर्ट में एक शिकायतवाद दर्ज कराया गया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी मानहानि से जुड़े मामले में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 205 के तहत एक याचिका दायर करके व्यक्तिगत हाजिर होने से छूट मांगी थी.

राहुल गांधी ने  अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति मांगी थी

इस याचिका में राहुल गांधी ने कहा था कि इस मामले में कार्यवाही के दौरान उन्हें उपस्थिति से छूट देते हुए अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए. इसे एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 मई को खारिज करते हुए राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था.

आज एमएलए-एमपी कोर्ट में उपस्थित होना था

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को रांची के एमएलए-एमपी कोर्ट की जज अनामिका किस्कू की कोर्ट में उपस्थित होना था. इस संबंध में राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट को मौखिक रूप से जानकारी दी है कि यह मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट दी है. साथ ही मामले के शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी से भी जवाब मांगा है.

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव- 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके सरनाम मोदी हैं, वह सभी चोर है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *