झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक और मामले में राहत

यूटिलिटी

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में रामगढ़ थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई. मामले में कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इससे पूर्व सिमडेगा मामले में भी उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली थी.

आरोप है कि एक निजी यूट्यूब चैनल ने सोशल मीडिया में झारखंड में बाबूलाल मरांडी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिए गए साक्षात्कार को अपलोड किया था. इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने राज्य के जिलों के छह थानों रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रामगढ़ थाने में 22 अगस्त, 2023 को कांड संख्या 196/2023 दर्ज किया गया था.

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