तारा शाहदेव मामले में रंजीत सिंह कोहली को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत

यूटिलिटी

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की जमानत अर्जी मंगलवार काे खारिज कर दी.

रंजीत कोहली की ओर से रांची की विशेष कोर्ट से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को चुनाैती देते हुए हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई है. साथ ही हाई कोर्ट की खंडपीठ में कोहली ने हस्तक्षेप याचिका (आईए ) दाखिल का जमानत की गुहार लगाई थी. मामले में रंजीत कोहली की ओर से बहस में कोर्ट को बताया गया था कि वह पति-पत्नी के रूप में थे, इसलिए उनके खिलाफ रेप का मामला नहीं बनता है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इस मामले में पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट से रंजीत कोहली की मां कौशल रानी और बर्खास्त रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद को जमानत मिल चुकी है.

इस हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी एवं हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. कोर्ट ने रंजीत की मां कौशल रानी को 10 साल व मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी जबकि रंजीत कोहली को अंतिम सांस तक जेल में रहने को लेकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *