नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया की जमानत पर फैसला 18 को

राँची

रांची : निलंबित इंजीनियर वीरेंन्द्र राम के सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया की जमानत पर ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों के जमानत पर ईडी और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है. अदालत ने दोनों आरोंपितों की याचिका पर 18 सितम्बर को फैसला की तिथि निर्धारित की है.

नीरज मित्तल की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने बहस की

नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया पर जेल में बंद निलंबित अभियंता प्रमुख बीरेन्द्र राम के पैसों के निवेश में सहायता करने का आरोप है. इन्हें ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था. इनके खिलाफ ईडी आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है. ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की. नीरज मित्तल की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने बहस की.

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